केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन के नए नियम लागू, अब नहीं होगी कोई परेशानी

जानिए क्या है Pension New Rule:
पेंशन नियमों के अनुसार कर्मचारियों को पेंशन से जुड़े मामलों को समय पर पूरा करना अनिवार्य होगा ताकि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन लेने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और उन्हें समय पर पेंशन मिल सके। जिसके लिए कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट के एक साल पहले ही अपने सर्विस रिकॉर्ड की जांच कर लेनी चाहिए।
जानिए Pension New Rule के अनुसार क्या है समयसीमा
Pension Rule 1. केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट से एक साल पहले अपने सर्विस रिकॉर्ड की जांच और शुरूआती काम शुरू करना होगा।
Pension Rule 2. केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट से 6 महीने पहले पेंशन से जुड़े सभी जरूरी फॉर्म और कागजों को अपने ऑफिस में जमा करवा देना होगा।
Pension Rule 3. केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट से 4 महीने पहले ऑफिस प्रमुख को पेंशन का मामला पेंशन लेखा ऑफिस में भेजना होगा ताकि पेंशन के समय उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और समय पर भुगतान मिल सके।
Pension Rule 4: केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट से एक महीने पहले पेंशन लेखा ऑफिस को पेंशन पेमेंट आदेश (PPO) जारी कर केंद्रीय पेंशन लेखा ऑफिस को भेजना होगा। पेंशन से जुड़े नियमों के अनुसार अगर किसी कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी का अंतिम निर्णय नहीं हो पाता है और उन्हें रिटायर होना पड़ता है, तो उन्हें अस्थायी पेंशन (प्रोविजनल पेंशन) दी जाएगी।