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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन के नए नियम लागू, अब नहीं होगी कोई परेशानी

Pension New Rule केंद्रीय कर्मचारियों को अब पेंशन को लेकर किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों की पेंशन में देरी की समस्या को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए है। जिसके बाद अब कर्मचारियों को बिना देरी के पेंशन का लाभ मिलेगा। 
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Pension New Rule
Haryana Headlines: बिजनेस डेस्क, Pension New Rule:कर्मचारियों की ओर से लगातार पेंशन में देरी की समस्या को लेकर शिकायत की जा रही थी। जिस पर केंद्र सरकार ने गंभीरता से एक्शन लिया है। केंद्र सरकार के इस कदम के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को बिना देरी के समय पर पेंशन का भुगतान होगा। कर्मचारियों की शिकायत के अनुसार पेंशन प्रोसेस करने में कई महीनों का समय लग जाता है। जिस कारण उन्हें पेंशन का भुगतान समय पर नहीं मिलता है। जिस पर एक्शन लेते हुए सरकार की ओर से पेंशनर्स के लिए नई समयसीमा तय करने का फैसला लिया है। जिसके मुताबिक ही पेंशन से जुड़े सारे काम किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से मिले आदेश के बाद सभी अधिकारियों को पेंशन के नियमों के अनुसार समयसीमा को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए है। 


जानिए क्या है Pension New Rule:

पेंशन नियमों के अनुसार कर्मचारियों को पेंशन से जुड़े मामलों को समय पर पूरा करना अनिवार्य होगा ताकि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन लेने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और उन्हें समय पर पेंशन मिल सके। जिसके लिए कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट के एक साल पहले ही अपने सर्विस रिकॉर्ड की जांच कर लेनी चाहिए। 

जानिए Pension New Rule के अनुसार क्या है समयसीमा

Pension Rule 1. केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट से एक साल पहले अपने सर्विस रिकॉर्ड की जांच और शुरूआती काम शुरू करना होगा। 
Pension Rule 2. केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट से 6 महीने पहले पेंशन से जुड़े सभी जरूरी फॉर्म और कागजों को अपने ऑफिस में जमा करवा देना होगा। 
Pension Rule 3. केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट से 4 महीने पहले ऑफिस प्रमुख को पेंशन का मामला पेंशन लेखा ऑफिस में भेजना होगा ताकि पेंशन के समय उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और समय पर भुगतान मिल सके। 

Pension Rule 4: केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट से एक महीने पहले पेंशन लेखा ऑफिस को पेंशन पेमेंट आदेश (PPO) जारी कर केंद्रीय पेंशन लेखा ऑफिस को भेजना होगा। पेंशन से जुड़े नियमों के अनुसार अगर किसी कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी का अंतिम निर्णय नहीं हो पाता है और उन्हें रिटायर होना पड़ता है, तो उन्हें अस्थायी पेंशन (प्रोविजनल पेंशन) दी जाएगी।


 

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